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धारा 278 – एक दवा को भिन्न दवा या तैयारी के रूप में बेचना।

धारा 278 – एक दवा को भिन्न दवा या तैयारी के रूप में बेचना।
काल्पनिक चित्र


भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 278


(ओषधि का भिन्न ओषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय.)


जो कोई किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को, भिन्न ओषधि या भेषजीय निर्मिति के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या ओषधीय प्रयोजन के लिए ओषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:-6 मास के लिए कारावास, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों 

अपराध:- असंज्ञेय

जमानत:- जमानतीय

विचारणीय:- कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नहीं किया जा सकता हैं।



(IPC) की धारा 276 को (BNS) की धारा 278 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है


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